समृद्ध हरियाणा खुशहाल किसान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किसानाें की समृद्धि के लिए 2 अध्यादेश मंजूर किए हैं। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होने में लाभ मिलेगा। प्रवक्ता ने बताया कि इन अध्यादेश के तहत कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020 व मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता अध्यादेश-2020 शामिल है।
उन्होंने बताया कि इससे किसान अपनी फसल देश के दूसरे राज्यों में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ ई-अनुबंध की स्वतंत्रता होगी। फसली ऋण के लिए बैंक के पास जमीन रहन पर रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही। भावांतर भरपाई योजना के तहत फसल के भाव के अंतर को पूरा करने का काम पहले से ही किया जा रहा है।
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