जाखल मंडी नगर पालिका प्रधान सीमा गोयल को उसके पद से हटाए जाने के बागी पार्षदों के मंसूबे पूरे नहीं हाे पाए हैं। प्रधान के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब जाखल नगर पालिका प्रधान सीमा गोयल पद पर बनी रहेंगी। उनके खिलाफ 9 पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हाईकोर्ट के आदेशों पर जिला प्रशासन की ओर से नकार दिया गया है।
वहीं उपप्रधान अमित कुमार की कुर्सी जाना तय हो गया है। बैठक में पहुंचे 9 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एसडीएम टोहाना की ओर से अमल में लाई गई तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट डीसी को कर दी है। अब डीसी के आदेश अनुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जाखल मंडी नगर पालिका प्रधान सीमा गोयल एवं उप प्रधान अमित कुमार के खिलाफ 9 पार्षदों ने बगावत करते हुए अविश्वास प्रस्ताव रखा था। मामले में सुबह 11 बजे नगरपालिका कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में टोहाना एसडीएम नवीन कुमार, तहसीलदार प्रकाश चंद, नायब तहसीलदार रामचंद्र अहलावत, नगर पालिका सचिव पंकज गुर्जर तय समय पर पहुंचे। बैठक में कुल 13 में से 9 पार्षद ही पहुंचे।
जिसमें प्रधान सीमा गोयल, उपप्रधान अमित कुमार, वार्ड नंबर 1 से पार्षद हरविंद्र सिंह व 7 से स्वाति रानी जहां बैठक से गैरहाजिर रहीं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले वार्ड नंबर 2 से पार्षद वीरा रानी, 3 से मोनिका गोयल, 4 से कीर्ति गोयल, 5 से सीमा रानी, 6 से गोविंद राम, 8 से बिक्रमजीत सिंह, 9 से विक्रम सैनी, 10 से विकास कामरा, वार्ड नंबर 12 से नीटी बंसल ने इस बैठक में भाग लिया।
सवा 2 घंटे तक चली बैठक के बाद कार्यालय से बाहर निकले उक्त पार्षदों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से प्रधान पद पर अविश्वास को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उप प्रधान को लेकर उनसे वोटिंग करवाई गई है। बागी पार्षदों ने बताया कि बैठक में उप प्रधान को लेकर प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव डाला गया है। जिसमें उनके द्वारा इसको लेकर उसको हटाए जाने की मांग की गई है।
वहीं उप प्रधान अमित कुमार ने कहा कि उन्हें साथी पार्षदों ने ही उपप्रधान नियुक्त किया था। आज अगर वह उनके खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो इसका उन्हें कोई दु:ख नहीं है।
न्याय की हुई जीत : प्रधान
जाखल मंडी नपा प्रधान सीमा गोयल ने कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना न्याय संगत नहीं है। यह न्याय की जीत है। जबसे नपा का कार्यभार संभाला है, तब से जाखल मंडी के विकास को लेकर प्रयासरत रही हैं। हमेशा सभी पार्षदों को साथ लेकर कार्य किया है। आगे भी यह प्रयास इसी प्रकार जारी रहेंगे। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश एवं जिला प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वह उसका पूरी तरह से सम्मान करती हैं।
अविश्वास प्रस्ताव पर रोक
टोहाना एसडीएम नवीन कुमार ने कहा की प्रधान सीमा रानी ने एक याचिका उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा में दाखिल की थी जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 21 के बिंदु 2 का हवाला दिया है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाई गई है। आदेशा के अनुसार ही इस पद को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि उप प्रधान को लेकर अविश्वास प्रस्ताव डाला गया है।
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