अगर जन्म प्रमाण या मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम नहीं चढ़ाया और उसे 15 साल से ज्यादा वक्त हो गया है तो अब नगर निगम या फिर स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ेगा। अगर बच्चे या किसी और का पासपोर्ट बनाना है तो दिक्कत आना लाजिमी है, क्योंकि अब सिर्फ सरकार की नाम न चढ़ने की नोटिफिकेशन लगाकर लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
नगर निगम में ऐसे कई लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे या व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन नाम नहीं चढ़ा हुआ है। जब वे नाम चढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें नाम चढ़ाने से सीधा मना कर दिया जाता है। क्योंकि सरकार की नोटिफिकेशन है कि 15 साल से ज्यादा वक्त होने पर अब नाम नहीं चढ़ेगा। अब उन्हें सरकार की नोटिफिकेशन दी जा रही है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अब लोग नोटिफिकेशन को लेकर ही पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी पासपोर्ट बनाने में दिक्कतें आ रही हैं।
परेशानी बना एक्ट : बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 ऐसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिनके पास जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है और उनमें करेक्शन करानी है। विभाग जन्म से 21 दिन तक जन्म प्रमाण पत्र निशुल्क उपलब्ध कराता है। अगर किसी ने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज कराना है तो एक माह से एक साल तक जिला रजिस्ट्रार के पास दर्ज करा सकते हैं। 21 दिन तक रजिस्ट्रार यानि नगर निगम या फिर स्वास्थ्य विभाग में दर्ज करा सकते हैं।
एक साल से ऊपर डीसी के पास दर्ज किया जा सकता है। नगर निगम के बर्थ एंड डेथ प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार अनिल राणा ने बताया सरकार की नोटिफिकेशन है कि 15 साल से ज्यादा का जिनका समय हो गया है उनका जन्म प्रमाण पत्र में नाम रजिस्टर्ड नहीं करना है। उसी के आधार पर काम किया जा रहा है।
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