वाहनों की ओवर साइज एवं ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने को प्रशासन ने रविवार से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इन दोनों आदेशों की पालना करवाने के लिए कमेटी का गठन किया है।यह कमेटी जिले में वाहनों के ओवर साइज एवं ओवर लोड पर नजर रखेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी आरके सिंह ने बताया कि जिले में वाहनों के ओवर साइज एवं ओवरलोड माल ढोने पर रोक लगाने को धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश ने बताया कि देखने में आया है कि जिले में निर्माण सामग्री ढोने के कार्य में लगे वाहन ओवरलोड माल ढोते हैं।
इतना ही नहीं, इन वाहनों के मालिकों ने वाहनों की साइज को भी बढ़ा रखा है। वाहनों की ओवर साइज बढ़ाकर चालक क्षमता से दोगुणा माल ढोते हैं। इससे जहां सरकारी संपत्ति ( सड़कों) को भारी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए प्रशासन ने अब ओवर साइज एवं ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने को धारा 144 लागू कर दी है। इन आदेशों का पालना करवाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी ओवरलोड वाहनों पर नजर रखेगी तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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